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Haryana CLU Rates
आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/फार्महाउस/मनोरंजन उपयोग के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति लेने के इच्छुक आवेदक को नियम 26-ए के तहत निर्धारित प्रपत्र सीएलयू-I में अपना आवेदन निम्नलिखित के साथ निदेशक को प्रस्तुत करना होगा|
- जांच शुल्क @ रुपये। औद्योगिक/मनोरंजक परियोजनाओं के अलावा अन्य उपयोगों के लिए 10/- प्रति वर्ग मीटर और औद्योगिक और मनोरंजक उपयोग के लिए 2/- रुपये प्रति वर्ग मीटर।
- आवेदक के नाम को दर्शाने वाले विलेखों की प्रति
- 1 से 40 फीट के पैमाने पर भूमि की एक सर्वेक्षण योजना जिसमें उक्त भूमि के निकटतम सार्वजनिक सड़क और भवन तक पहुँचने के मौजूदा साधन और उनकी प्रकृति उक्त भूमि के 100 गज के भीतर दिखाई दे रही है।
- शजरा योजना।
- भूमि उपयोगिता योजना।
- मान्यता प्राप्त जल-परीक्षण प्रयोगशाला (फार्महाउस के लिए) से जल प्रमाण पत्र की क्षमता।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- उद्योग विभाग के साथ लघु उद्योग प्रमाणपत्र/पंजीकरण प्रमाणपत्र (उद्योगों के लिए)
- उपायुक्त की सिफारिश प्रमाण पत्र (पेट्रोल पंप और संस्थागत अनुप्रयोगों के लिए)